बिहार में शराबबंदी कानून और सख्त, अवैध शराब मिलने पर निर्माता कंपनी पर भी दर्ज होगी FIR
बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्त करने की तैयारी है। अब राज्य में किसी ब्रांड की अवैध शराब बरामद होने पर सिर्फ तस्करों या सप्लायरों पर ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि शराब बनाने वाली कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार की जड़ तक पहुंचने के लिए अब निर्माता कंपनियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
मंत्री के मुताबिक, अगर बिहार में किसी ब्रांड की अवैध शराब की खेप पकड़ी जाती है, तो जांच के बाद संबंधित शराब निर्माता कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि पटना में हाल ही में अवैध शराब की एक खेप पकड़े जाने के मामले में संबंधित कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर इस कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद शराब की अवैध सप्लाई चेन में शामिल कंपनियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी की जिम्मेदारी और आपराधिक भूमिका जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर तय होगी।
बिहार सरकार का यह कदम शराबबंदी कानून के तहत अवैध शराब के निर्माण और सप्लाई पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।











