झारखंड में रद्द नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की रोक, बहाली और वेतन जारी रखने का आदेश
झारखंड में रद्द की गई परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 11वीं-13वीं JPSC, फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी FSO समेत कई मामलों में रद्दीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ किसी संदेह या आरोप के आधार पर नियमित नियुक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता। नियुक्ति रद्द करने से पहले संबंधित अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का उचित मौका देना जरूरी है।
अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक, नियुक्तियों को खत्म करने के लिए ठोस और विश्वसनीय आधार होना चाहिए।
फैसले के तहत सरकार को प्रभावित अधिकारियों और कर्मचारियों को फिर से सेवा में बहाल करने तथा उनका वेतन जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है।











