कोशी स्नातक निर्वाचन को लेकर कटिहार में धारा 163 लागू, जुलूस-रैली के लिए पूर्व अनुमति जरूरी
रिपोर्ट: KTN News Desk
कटिहार, 24 सितंबर 2026: बिहार विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन 2026 को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, निर्वाचन विभाग से प्राप्त सूचना के बाद 22 सितंबर 2026 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव अवधि के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से यह आदेश लागू किया गया है।
पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, लोक प्रशांति भंग करने या किसी अपराध की स्थिति पैदा करने के उद्देश्य से किसी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंड़ासा, ईंट-पत्थर अथवा मानव शरीर के लिए घातक अन्य हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, आदेश में ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ पारंपरिक रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय के लिए निर्धारित अपवाद का उल्लेख किया गया है।
रैली और प्रदर्शन के लिए लेनी होगी अनुमति
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति की ओर से जुलूस, धरना, रैली या प्रदर्शन का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।
चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने या किसी प्रकार का प्रलोभन देने की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
धार्मिक स्थलों और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश
आदेश में राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही भाषण, पोस्टर, पंपलेट, बैनर या अन्य माध्यमों से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले प्रयासों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp, Facebook, X और Instagram के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता के विपरीत आपत्तिजनक सामग्री, टिप्पणी या संदेश प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक
प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया है। आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और संबंधित लोगों से चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता तथा निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अनुमति प्राप्त सभा-जुलूस, शादी या बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और पुलिस दल पर निर्धारित प्रावधान लागू नहीं होंगे।











